यौन उत्पीड़न किसे कहा जा सकता है?
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध विधेयक, 2010 के अनुसार, किसी भी महिला को कार्यस्थल पर अवांछित यौन आचरण के रूप में यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए। यौन उत्पीड़न शब्द में कई तरह के अवांछित यौन व्यवहार शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
- शारीरिक संपर्क और प्रगति
- यौन एहसान की मांग या अनुरोध
- यौन रंजित टिप्पणियाँ
- अश्लील साहित्य दिखाना
- यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।